प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान 
 

3 नवंबर को मतदान एवं 10 नवंबर को आयेगें नतीजे, जिले में आचार संहिता लागू 

 

छतरपुर। मप्र की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। केन्द्रीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को चुनाव की तारीखें घोषित करते हुए 3 नवंबर को मतदान एवं 10 नवंबर को मतगणना की तिथि तय कर दी है। तारीखें घोषित होते ही छतरपुर जिले में भी आचार संहिता लागू हो गई है। चूंकि जिले की विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। 

उल्लेखनीय है कि बड़ामलहरा से वर्ष 2018 में कांग्रेसी विधायक चुने गए प्रद्युम्र सिंह लोधी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था इसलिए उनकी सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों ने अब तक अपने प्रत्याशियों के नाम का अधिकृत ऐलान नहीं किया है लेकिन भाजपा की ओर से प्रद्युम्र सिंह लोधी प्रत्याशी माने जा रहे हैं तो वहीं कांग्रेस की ओर से खरगापुर से पूर्व विधायक रहे अजय यादव अथवा निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य दिनेश यादव में से कोई एक प्रत्याशी हो सकता है। 

बैनर, पोस्टर हटाए, मुनादी कराई

आचार संहिता लागू होते ही सबसे पहले इसका असर बड़ामलहरा में देखने को मिला जहां एसडीएम एनआर गौड़ और एसडीओपी राजाराम साहू के नेतृत्व में नगर परिषद के अमले ने पूरे शहर में लगे राजनैतिक दलों के बैनर पोस्टर को हटाया और दीवारों पर की गई पुताई को हटाया गया। विरूपण अधिनियम के तहत मुनादी भी कराई गई कि राजनैतिक दल बगैर खर्च का हिसाब दिए शासकीय और अशासकीय संपत्तियों पर विज्ञापन नहीं करेंगे। बड़ामलहरा के साथ-साथ छतरपुर में भी सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया के नेतृत्व में नगर पालिका के अमले ने छत्रसाल चौक, आकाशवाणी तिराहा, जवाहर रोड पर लगाए गए राजनैतिक दलों के बैनर, पोस्टर पोकलेन मशीन से हटाए। 

शस्त्र लाइसेंस हुए निलंबित, 7 दिन में जमा करने होंगे

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शीलेन्द्र सिंह ने म.प्र. शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(ख) के तहत छतरपुर जिले की सभी शस्त्र अनुज्ञप्तियों को 29 सितम्बर 2020 से 12 नवम्बर 2020 तक निलंबित करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही 7 दिवस में सभी आग्नेय शस्त्र नजदीकी थाना में जमा कराना होगा। 

उक्त आदेश पुलिस, मजिस्ट्रेट, शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों, ड्यूटी पर कार्यरत आर्मी तथा विशेष सशस्त्र बल के अधिकारी-कर्मचारियों, बैंकों द्वारा अधिकृत कैश वैन से नगदी ले जाने वाले गार्ड, वन विभाग में तैनात शासकीय शस्त्र धारित करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मलहरा उप निर्वाचन की घोषणा के फलस्वरुप सम्पूर्ण छतरपुर जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के कारण उप चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांति पूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी द्वारा उक्त कार्यवाही की गई है।